Aapki Beti Hamari Beti Yojana

हरयाणा सरकार ध्वारा Aapki Beti Hamari Beti Yojana को प्रदेश की बेटियो के लिए लागू किया गया है। इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग ध्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। योजना के तहत सरकार ध्वारा SC और BPL परिवारों की पहेली बेटी के लिए 21 हजार रुपयो की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही प्रदेश के किसी भी परिवार की दूसरी\तीसरी (जुड़वा) बेटी को भी 21 हजार की राशि प्रदान की जाएगी।


Aapki Beti Hamari Beti Yojana Details

  • इस योजना के तहत ग्राम्य और शहरी दोनों क्षेत्रो को बराबर रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
  • इसके तहत SC और BPL परिवारों की प्रथम बेटीयो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी किसी भी परिवार की दूसरी \ तीसरी (जुड़वा बच्चो के मामलो मे) बेटी को भी इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी परिवार से जन्मी दोनों बेटियो को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी को 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ बेटी के 18 वर्ष के होने पर प्राप्त होगा।
  • इस योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना, उत्तरजीविता सुनिश्चित करना, उचित स्वास्थ्य और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
  • इसके अलावा LADLI Yojana को Aapki Beti Hamari Beti Yojana मे सामील कर दिया गया है। इसके तहत 21 जनवरी 2015 को या उससे पहेले हरयाणा के किसी भी परिवार मे जन्मी दूसरी बेटी या जुड़वा (जुड़वा के मामले मे दोनों) बेटियो को योजना के पात्रता मानदंडो के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। (जिसमे लाभार्थी बेटी को 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। \ जुड़वा बच्चो के मामलो मे प्रति लाभार्थी 2500 रुपए दिये जाएगे।)
  • साथ ही 24 अगस्त 2015 से किसी भी परिवार मे जन्मी तीसरी बेटी को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार से गर्भवती महिला को अपना पंजीकरण नजदीकी आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र मे करवाना होगा
  • इस योजना के तहत पंजीकरण के 1 महीने के अंदर पैसा लाभार्थी के खाते मे जमा होगा।
  • इस योजना के तहत बेटी के जन्म के 1 साल तक आप आवेदन कर सकते है।
  • अगर लाभार्थी बेटी की मृत्यु 18 साल से पहेले हो जाती है तो उसको प्राप्त हुआ लाभ रद्द हो जाएगा।
  • अगर लाभार्थी बेटी की मृत्यु 18 साल के बाद होती है तो उसके माता-पिता\अभिभावक योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार है।
  • अगर लाभार्थी बेटी की शादी 18 साल से पहेले हो जाती है तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है।

Aapki Beti Hamari Beti Yojana PDF

यहा पर आपको योजना के तहत की सरकार अधिकृत जानकारी के लिए PDF File दी गई है।
पढ़ने के लिए यहा CLICK करे।
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